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खाने की पैकिंग में स्टेपल पिन और तार पर FSSAI की रोक, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों और पार्सलों की पैकेजिंग में धातु की पिन और तारों का इस्तेमाल तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है।

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खाने की पैकिंग में स्टेपल पिन और तार पर FSSAI की रोक, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

खबर के मुख्य बिंदु

  • FSSAI ने खाद्य पैकेजिंग में धातु की पिन और तार के उपयोग पर रोक लगाई।
  • केक, मिठाई, स्नैक पैकेट और फूड पार्सल में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
  • कई मामलों में खाद्य पदार्थों में स्टेपल पिन मिलने की शिकायतें सामने आईं।
  • गलती से पिन निगलने पर गंभीर चोट लग सकती है।
  • सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) को तुरंत निर्देश मानने को कहा गया।
  • नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई होगी।
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Quick Summary

देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए FSSAI ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अब खाद्य पदार्थों और पार्सलों की पैकिंग में धातु की पिन, स्टेपल या तार का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को चोट लगने और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ने की आशंका रहती है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाने-पीने की चीजों की पैकिंग में धातु की पिन, स्टेपल या तार का इस्तेमाल तुरंत बंद करें। FSSAI के अनुसार, कई मामलों में केक, मिठाई, स्नैक पैकेट और फूड पार्सल के अंदर या उन पर लगी धातु की पिन पाई गई हैं। इससे ग्राहकों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

क्यों लिया गया यह फैसला?
अगर कोई व्यक्ति गलती से खाने के साथ पिन या तार निगल लेता है, तो इससे:
मुंह, गले या पेट में चोट लग सकती है।
अंदरूनी रक्तस्राव हो सकता है।
गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
इन्हीं खतरों को देखते हुए FSSAI ने यह सलाह जारी की है।

किन चीजों में नहीं होगा इस्तेमाल?
अब निम्नलिखित वस्तुओं की पैकिंग में धातु की पिन या तार का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए:
केक और बेकरी उत्पाद
मिठाई के डिब्बे
स्नैक पैकेट
टेकअवे फूड पार्सल
फूड डिलीवरी पैकेज
अन्य खाद्य पैकेज

नियम तोड़ने पर क्या होगा?
FSSAI ने साफ कहा है कि जो खाद्य व्यवसाय संचालक इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं के लिए क्या संदेश?
खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है। यदि किसी खाद्य पैकेट या खाने की वस्तु में स्टेपल पिन, तार या कोई अन्य खतरनाक वस्तु दिखाई दे, तो इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की जा सकती है।

Payal Singh

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